राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को जारी आदेश में कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद उन सभी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जिन्होंने लंबे समय तक राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की तैयारी की और परीक्षा भी दी थी। यह भर्ती 859 पदों के लिए करवाई गई थी | पेपर लीक प्रकरण का खुलासा होने के कारण कई ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए |
याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और कई गंभीर गड़बड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब भर्ती को पूरी तरह रद्द किया जाता हैं |
कोर्ट ने आदेश में साफ लिखा:
“सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता सर्वोपरि है। जब प्रक्रिया ही संदिग्ध हो, तो परिणाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता।”
अभ्यर्थियों में नाराजगी और निराशा
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, अभ्यर्थियों में गुस्सा और निराशा दोनों देखने को मिल रही है।
कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने दो साल तक तैयारी, परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और साक्षात्कार पूरे किए, लेकिन अब सब व्यर्थ हो गया।
जयपुर के अभ्यर्थी अजय शर्मा ने कहा:
“हमने दिन-रात मेहनत की। परीक्षा पास की, फिजिकल क्लियर किया, इंटरव्यू भी दिया… अब कोर्ट ने सब रद्द कर दिया।” वहीं, कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जा सकता।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हाई कोर्ट द्वारा एसआई भर्ती 2021 रद्द करने वाले फैसले का स्वागत करते हुए कहा की सत्यता की जित हुई हैं | उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान एसआई भर्ती 2021 में फर्जीवाड़ा करने की हद पार कर दी | लगभग 500 से अधिक अभ्यर्थीयों ने धांधली करके परीक्षा पास की हैं | कृषि मंत्री का कहना हैं कि लोग पुलिस सेवा में आते तो राज्य की कानून व्यवस्था को खराब कर देते |
राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में RPSC की प्रणाली पर कई प्रकार से सवाल उठाये हैं | और उन्हें सुधारने की आवश्यकता बताई हैं | राजस्थान एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम राइका और बाबूलाल कटारा की महत्वपूर्ण भूमिका हैं | उनके बेटे देवेश राइका और बेटी शोभा राइका की गिरफ्तारी हुई | अब इन दोनों को जमानत मिल चुकी हैं लेकिन रामू राम राइका अभी भी जेल में हैं | कोर्ट ने भर्ती को पूरी तरह रद्द करते हुए राज्य सरकार और चयन बोर्ड को नई भर्ती अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

