शिक्षा विभाग में पदोन्नति पर अभ्यर्थियों ने लगाई रिट, हाईकोर्ट से मिला स्टे, जाने कब आएगी वरीयता सूचि

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेकंड ग्रेड से व्याख्याता वाणिज्य पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है | लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के लिए बार-बार नियम परिवर्तन किये जाने से कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में इन नियमो के खिलाफ रिट लगाई | जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब तक कुल 8 अभ्यर्थियों को स्टे किया है |

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पदोन्नति पर अभ्यर्थियों ने लगाई रिट

शिक्षा निदेशालय की ओर से सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पदों पर डीपीसी की तैयारी शुरू कर दी गई है | लेकिन वाणिज्य विषय की पदोन्नति के लिए वरीयता सूचि अभी तक जाती नहीं की गई है | दूसरी ओर व्याख्याता डीपीसी के लिए बार-बार नियम परिवर्तन किये जाने से स्टे की प्रक्रिया लगातार बढती जा रही है |

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हाईकोर्ट ने 8 अभ्यर्थियों को स्टे किया

व्याख्याता संघर्ष समिति के सदस्य आनंद पारीक ने बताया की पूर्व में बीकॉम के साथ जो एमकॉम धारक 6 अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे किया था | उसी हवाले से अब तीन अगस्त 2021 से पहले एमकॉम करने वालो को भी शिवराज सिंह सहित 8 अभ्यर्थियों के लिए स्टे किया है |

व्याख्याता पदों पर डीपीसी की तैयारी शुरू

गत 4 वर्षों से यूजी-पीजी समान विषय नियम लागू करने से प्रक्रिया रुकी हुई थी | लेकिन ये अब पूरी होने की पूरी उम्मीद है, पर डीपीसी को लेकर आज भी संशय बरकार है, क्योंकि 7 फरवरी को इस नियम में संशोधन कर 3 अगस्त 2021 से पूर्व यूजी-पीजी असमान विषय वाले शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए अस्थाई पात्रता सूची जारी कर दी गई है तथा मुख्य सचिव के निर्देश अनुसार 31 मार्च से पूर्व विभाग में सभी डीपीसी करने की तैयारी चल रही है |

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