UP Agniveer Reservation: उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को दो सरकारी भर्तियों में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
किन भर्तियों में मिलेगा आरक्षण?
पूर्व अग्निवीरों को जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यानी इन पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग से अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।
उम्र सीमा में भी बड़ी राहत
सरकार ने केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि आयु सीमा में भी राहत दी है। पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की विशेष छूट मिलेगी। इसके अलावा आयु की गणना में उनकी 4 साल की सैन्य सेवा अवधि को घटाने का प्रावधान किया गया है।
किस कैटेगरी में मिलेगा लाभ?
आरक्षण का लाभ लेने वाले पूर्व अग्निवीरों की मूल सामाजिक कैटेगरी नहीं बदलेगी। यानी उम्मीदवार जिस सामाजिक वर्ग से संबंधित होगा, उसे उसी वर्ग में इस आरक्षण के तहत समायोजित किया जाएगा।
क्यों लिया गया फैसला?
सरकार का कहना है कि पूर्व अग्निवीर सैन्य सेवा के दौरान अनुशासन, सुरक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण हासिल करते हैं। इन अनुभवों का उपयोग जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन विभाग के प्रवर्तन कार्य में किया जा सकता है।
सीधी बात: 4 साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए अब यूपी की इन दो सरकारी भर्तियों में 20% आरक्षण + उम्र में 3 साल की राहत का रास्ता खुल गया है। भर्ती की विस्तृत शर्तें संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने पर स्पष्ट होंगी।

